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विकसित भारत संकल्प समितियों का गठन

विकसित भारत संकल्प संस्थान ( पारमार्थिक न्यास ) के द्वारा जनता के भले के लिए लगभग 20 हजार करोड़ के एक प्रकल्प का निर्माण होने वाला है l इस संस्थान के  कार्य विस्तार के लिए विकसित भारत संकल्प समितियों का गठन किया जाना प्रारंभ हो गया है l
 • आगामी समय में देश- विदेश में लगभग 10 लाख समिति एवं उप समितियों का गठन होना है l 
कोई भी भारतीय व्यक्ति समिति का गठन कर सकता है एवं प्रत्येक सक्रिय व्यक्ति को अपनी अपनी समिति का गठन तुरंत करना ही चाहिए l
समिति में 15 साल से लेकर किसी भी आयुवर्ग के लोग हो सकते हैं जो देश विदेश के किसी भी कौने से हो सकते हैं l 
समिति के सदस्य अधिक से अधिक लोगों को समिति में जोड़ सकते हैं
समितियां , अपने अन्दर उप समिति बना सकती हैं

इन उप समितियों की स्थापना इकाई स्तर पर हो सकती है अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर , स्कूल , कॉलेज , यूनिवर्सिटी , कार्यस्थल अनुसार भी उप समितियां हो सकती हैं जिनका कार्य विस्तार देश विदेश में कहीं भी हो सकता है 
समिति का कोई भी  सदस्य किसी नए सदस्य को जोड़ सकता है
10 या अधिक सदस्य हो जाने पर आपसी सामंजस्य से समिति / उप समिति की कार्यकारिणी गठित कर सकते हैं l एक आदर्श समिति में 30 से 100 लोग होने चाहिए l 
प्रत्येक सक्रिय व्यक्ति को अपनी स्वयं की समिति गठित करनी चाहिए l
प्रत्येक समिति का क्रमांक विकसित भारत संकल्प संस्थान के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा दिया जायेगा l 
समिति का क्रमांक देने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क अपेक्षित नहीं है 
समिति का क्रमांक लेने के लिए न्यूनतम 3 लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर देने होंगे 
समिति में संरक्षक , संस्थापक , चेयरमेन , वाईस चेयरमेन , अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , महामंत्री , मंत्री , प्रवक्ता आदि पद आवश्यकता अनुसार तय किये जा सकते हैं l
समिति के जितने अधिक लोग विकसित भारत संकल्प संस्थान के सदस्य होंगे उतना ही अच्छा है
जो लोग विकसित भारत संकल्प संस्थान के अभी तक किसी भी प्रकार के सदस्य नहीं बने हैं वे भी अपनी समिति का गठन कर सकते हैं l 
एक व्यक्ति कितनी भी समितियों / उप समितियों का सदस्य बन सकता है परन्तु पदाधिकारी एक ही समिति में रहेगा l 
किसी पदाधिकारी द्वारा जब किसी दूसरी समिति का गठन कर लिया जाता है तो वो स्वतः पहली समिति की पदाधिकारी वाली पोस्ट से हट जायेगा l बिना अपनी निजी समिति का गठन किये आप समिति में से बाहर नहीं जा सकते हैं और न ही किसी अन्य समिति को ज्वाइन कर सकते हैं l विशेष स्थिति में प्रदेश या केन्द्रीय स्तर से अनुमति लेकर समिति बदल सकते हैं उसके लिए भी कोई वाजिब कारण होना चाहिए l
कौन व्यक्ति कितना सक्रिय है यह उसके द्वारा समिति / उप समितियों के विस्तार , जोड़े गए सदस्यों की संख्या उनका स्तर आदि से मूल्यांकित किया जायेगा l 
यदि किसी समिति के गठन के 3 माह में 10 से कम सदस्य ही रहते हैं तो एक बार सभी सदस्यों को कार्यविस्तार का आग्रह किया जायेगा, एक माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा l एक माह में अपेक्षित सक्रियता दिखाई न देने पर उस समिति को किसी अन्य समिति में समायोजित कर दिया जायेगा l
जो कार्यकर्त्ता 20 या अधिक लोगों से समिति बनवाकर उन्हें सक्रिय रख सकते हैं , उन्हें समिति समन्वयक बनाया जायेगा इनका काम समिति बनवाना एवं उनके पदाधिकरियों से सतत संपर्क स्थापित कर उन्हें सक्रिय रखने का रहेगा l देश में कुल 25 हजार समन्वयक की जरुरत रहेगी l
इसी प्रकार 1000 महा-समन्वयक चाहिए जो 25- 25 समन्वयकों की सम्हाल करेंगे l
इनमें से सर्वाधिक सक्रिय 10 लोग मुख्य समन्वयक एवं 1 सर्वाधिक सक्रिय व्यक्ति प्रधान समन्वयक बनेंगे l 
काम करते समय पहले समन्वक की तरह ही काम करना होगा इन्ही में से क्रमशः महा समन्वयक , मुख्य समन्वयक एवं प्रधान समन्वयक बनेंगे l • संकल्प समितियों को क्रमशः क्रमांक दिए जायेंगे , आप कितनी जल्दी समिति का गठन करेंगे उतना छोटा क्रमांक आपको मिलेगा एवं क्रमांक जितना छोटा होगा उतना अच्छा है l
इन समितियों के माध्यम से ही विकसित भारत संकल्प संस्थान की सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ जन सामान्य को मिलने वाला है अर्थात आपके द्वारा समिति के गठन का कार्य सामान्य कार्य नहीं है वरन सेवा के बहुत बड़े आयाम का घटक एवं निमित्त आप बनने वाले हैं l 
आशा करता हूँ कि आप अपनी समिति का गठन आज शाम तक ही कर लेंगे क्योंकि इसके लिए आपके पास  सिर्फ 3 लोगों के नाम एवं इच्छा शक्ति की ही  आवश्यकता है l इसके होते ही आप तुरंत यह जानकारी 9783651977 पर भेजकर अपनी समिति का क्रमांक हमसे ले सकते हैं l 
इस सब के लिए आपके पास कोई बेहतर सुझाव हों तो स्वागत है l धन्यवाद

Vikasit Bharat Sankalp Sansthan

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